रायपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता को एक बड़ी राहत देते हुए बिजली बिल हाफ योजना में छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब 6 माह तक बिल जमा नहीं करने पर भी इस योजना का लाभ मिलेगा, पूर्व में यह अवधि मात्र 2 थी।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के ठीक पूर्व राज्य सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना में छूट का दायरा काफी बढ़ा दिया है। 01 अगस्त से लागू इस नए निर्देश के बाद अब प्रदेश के नागरिकों को इस योजना का और ज्यादा लाभ मिलेगा।
सूत्रों की माने तो पूर्व में बिजली बिल की राशि 2 माह के अंदर जमा करने पर ही बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलता था और बकाया राशि की 50 प्रतिशत राशि ही बिल के रूप में ली जाती थी। अब नागरिक यदि 6 माह तक भी बिजली बिल की राशि जमा नहीं करते तो भी उन्हें बिल राशि में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा।
इससे मध्यमवर्गीय परिवारों को विशेष राहत मिलेगी। मध्यमवर्गीय परिवारों में महीने का बजट फिक्स होता है, परंतु अचानक आने वाले खर्चों के चलते कई बार बजट गड़बड़ा जाता है, इसके चलते हजारों परिवार हर माह बिजली बिल जमा नहीं कर पाते थे। मगर अब इस योजना का दायरा बढ़ जाने से निश्चित रूप से मध्यमवर्गीय परिवारों को काफी राहत मिल जाएगी।