NEWS 99 रायगढ़। लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत जिले में 07 मई को मतदान होना है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्तिकेया गोयल द्वारा आज मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व जिले में सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र, नारेबाजी या प्रचार प्रसार पूर्णतरू प्रतिबंधित का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति, दल, भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।
चुनावी प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध के पश्चात प्रत्याशी व उनके कार्यकर्ता आचार संहिता का उल्लंघन कर मतदाताओं को प्रभावित ना करें। इसे लेकर चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल द्वारा सभी पुलिस अधिकारियों को अंतरजिला और अंतरर्राज्यीय चेक पोस्ट की निगरानी और कड़ी करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही स्थैतिक निगरानी दल, उडनदस्ता और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ एरिया डोमिनेंस और जांच का दायरा बढ़ाने के निर्देश हैं जिससे निष्पक्ष और पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न कराया जा सकें।
इसी कड़ी में आज जिले के सभी थानाक्षेत्र अंतर्गत स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों तथा जिला पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ फ्लैग मार्च कर नागरिकों को जिले में शांति और सुरक्षा का बोध कराया गया। इस दौरान अधिकारियों व जवानों ने मतदाताओं को 7 मई को अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की गई।