रायगढ़ न्युज 99। महिला संबंधी अपराधों को लेकर संवेदनसील निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर ने 6 साल की मासूम को न्याय दिलाया है। लगभग 3 साल पहले नवंबर 2020 मे छः वर्षीय पीड़िता अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान उसके साथ अनाचार का मामला सामने आया था।
अभियुक्त ने पीड़िता को टाफी देने का लालच देकर अपने घर बुलाया और दरवाजा अंदर से बंद कर उसके साथ बलात्कार की घृणित घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की सहेलियों ने घटना की जानकारी पीड़िता की चाची को दी। चाची अभियुक्त के घर गई जहाँ पीड़िता दरवाजे पर खडी थी, पूछने पर उसने पूरी घटना बताई, जिस पर तत्काल पीड़िता को प्राथमिक इलाज मुहइया करवा अभियुक्त के विरूद्ध 376आईपीसी और 4,6 पॉस्को एक्ट की पित लिखी गई।
सम्पूर्ण विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी आशीर्वाद रहटगांवकर ने पूरी कर अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर माननीय न्यायालय मे चालान पेश हुआ, जहाँ विशेष लोक अभियोजक परवेज अख्तर दने पैरवी की। जहाँ अपर सत्र न्यायालय ने अभियुक्त को दोष सिद्ध करार दिया गया। और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।