Raigarh News रायगढ़। पुसौर थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायाधीश प्रतिभा वर्मा की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 20 के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी को 5 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
Raigarh News पीडि़ता पुसौर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। वर्ष 2022 में गांव का शंकर सिदार उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया। वहीं नाबालिग को बहला कर उसके घर में ही उसकी बिना मर्जी के उसके साथ अनाचार किया। इसके बाद आरोपी ने पीडि़ता को डरा-धमका कर कई बार उसकी अस्मत के साथ खेलता रहा।
Raigarh News इस बीच पीडि़ता के सब्र का बांध टूटा तो उसने मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद पीडि़त परिजनों ने पुसौर थाना में अपराध दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अनाचार सहित पॉस्को एक्ट की धारा में जुर्म दर्ज कर उसे गिरफ्तार करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। Raigarh News